विजय माल्या को लंदन हाई कोर्ट से राहत, अभी नहीं घोषित होगा दिवालिया

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने फिलहाल विजय माल्या को दिवालिया घोषित होने से बचा लिया है। हाईकोर्ट ने एसबीआई की अगुवाई वाले भारतीय बैंकों के समूह की एक याचिका की सुनवाई पर रोक दी है। याचिका में माल्या को दिवालिया घोषित करने और 108.6 करोड़ रुपये वसूलने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट की दिवालिया शाखा के जस्टिस माइकल ब्रिग्स ने माल्या को राहत देते हुए कहा कि जब तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिकाओं और कर्नाटक हाईकोर्ट में समझौते के उनके प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उन्हें समय देना चाहिए। गुरुवार को अपने जजमेंट में उन्होंने कहा याचिका में की गई मांग को अभी आगे बढ़ाने से बैंकों के लिए कोई फायदा नहीं है। बता दें कि जज ब्रिग्स ने पिछले साल दिसंबर में माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए कर्ज पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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