पाकिस्तान के कोर्ट का पूर्व पीएम नवाज शरीफ के सभी बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश, उनकी सभी जमीनें और पुश्तैनी मकान भी जब्त करने को कहा

पाकिस्तान के एक एंटी करप्शन कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया। एनएबी ने गुरुवार को कोर्ट में नवाज की चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा सौंपा। जज असगर अली ने इसके बाद नवाज के सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अधिकारियों से कहा- लाहौर में नवाज की 206 एकड़ खेती की जमीन और शेखपुरा की 12.75 एकड़ जमीन जब्त की जाए। पंजाब जिले के मुर्री स्थित उनके पुश्तैनी मकान को भी जब्त करें।
इस्लामाबाद के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) की ओर तोशाखाना रिश्वत मामले से दायर किए गए मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। इसी मामले में एंटी करप्शन कोर्ट ने 9 सितंबर को अदालत में पेश नहीं होने पर नवाज को भगोड़ा घोषित किया गया था। वहीं, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री युसुफ रजा गिलानी को दोषी करार दिया गया था।
पिछले साल नवंबर से लंदन में हैं नवाज
70 साल के नवाज का लंदन में पिछले साल नवंबर से इलाज चल रहा है। लाहौर हाईकोर्ट से उन्हें सिर्फ 4 हफ्ते के लिए देश से बाहर जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वे अब तक नहीं लौटे हैं। कोर्ट की ओर से बार-बार सम्मन भेजे जाने के बाद भी नवाज पेश नहीं हुए। इसे देखते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को लंदन के पाकिस्तान दूतावास के जरिए नवाज के खिलाफ वारंट जारी करवाने को कहा है।
आरोपियों ने तोहफे में मिली गाड़ियों का इस्तेमाल किया
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में माना कि तोशाखाना मामले में आरोपियों ने भ्रष्टाचार किया। इससे पाकिस्तान के राज्यकोष को नुकसान हुआ। इस मामले में शरीफ पर तोशाखाना से सिर्फ 15% कीमत अदा कर गाड़ियां लेने का आरोप है। पूर्व पीएम गिलानी पर आरोप है कि उन्होंने जरदारी को तोशाखाना से गाड़ियां दिलवाने के लिए नियमों में फेरबदल किया। तोशाखाना में दूसरे देशों से तोहफे में मिली महंगी गाड़ियों को रखा जाता था। सभी आरोपियों ने इन गाड़ियों को कम कीमत पर लेकर निजी इस्तेमाल किया। इसके लिए रिश्वत का लेन-देन भी हुआ।
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